Aadhaar Card is not Proof of Date of Birth: UIDAI ने दी बड़ी जानकारी, जानें क्या है नया नियम
Aadhaar Card को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण (Proof of Identity) है। इसे जन्म तिथि यानी Date of Birth (DOB) के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण 27 अप्रैल, 2026 को जारी किया गया है।
UIDAI ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि आधार का मुख्य उद्देश्य Authentication के साथ पहचान साबित करना है। लेकिन जब बात जन्म तिथि की आती है, तो आधार कार्ड अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
Aadhaar Act 2016 और जन्म तिथि का नियम
UIDAI द्वारा जारी एक विस्तृत दस्तावेज में बताया गया है कि Aadhaar Act, 2016 में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इसकी स्वीकृति को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। इस कानून के तहत आधार को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है।
UIDAI के डायरेक्टर संजीव यादव (Sanjeev Yadav) द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अगर आधार में दर्ज जन्म तिथि की सटीकता को लेकर कोई विवाद होता है, तो उसे सही साबित करने की पूरी जिम्मेदारी आधार नंबर धारक (Aadhaar number holder) की होगी।
Aadhaar User Agencies (AUAs) के लिए निर्देश
नोटिस में यह भी कहा गया है कि Aadhaar User Agencies (AUAs) और e-KYC User Agencies (KUAs) खुद यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने विशिष्ट कार्यों के लिए आधार का उपयोग जन्म तिथि स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं या नहीं। हालांकि, कानूनी रूप से आधार इसके लिए बाध्यकारी नहीं है।
आधार को जन्म तिथि का प्रमाण क्यों नहीं माना जाता?
UIDAI ने इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। इन कारणों को नीचे दी गई टेबल में विस्तार से समझा जा सकता है:
| कारण (Reason) | विस्तार (Details) |
|---|---|
| Legislative Silence | Aadhaar Act, 2016 में आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने का कोई जिक्र नहीं है। |
| Legal Standing | कानून की धारा 4(3) आधार को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता देती है। |
| Self-declaration | कई बार आधार में जन्म तिथि निवासी द्वारा दी गई जानकारी (Self-declaration) के आधार पर दर्ज की जाती है, न कि किसी सत्यापित दस्तावेज के आधार पर। |
| Basis of Information | UIDAI जन्म तिथि को “Claimed” के रूप में रिकॉर्ड करता है, जो बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों पर आधारित हो सकती है। |
| Approximate Recording | अगर कोई वैध दस्तावेज नहीं होता है, तो जन्म तिथि को “Declared” या “Approximate” माना जाता है। ऐसे में सिस्टम डिफॉल्ट रूप से उस वर्ष की 1 जनवरी (January 1) को जन्म तिथि मान लेता है। |
| Limited Role of UIDAI | UIDAI का काम केवल पहचान संख्या जारी करना और ऑथेंटिकेशन करना है, न कि जन्म का रिकॉर्ड रखना। |
आधार कार्ड का आधिकारिक उपयोग क्या है?
असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार (Ashok Kumar) ने एक मेमोरेंडम में स्पष्ट किया कि आधार केवल इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति सब्सिडी या सेवा मांग रहा है, वह वही व्यक्ति है जिसने बायोमेट्रिक्स और दस्तावेज देकर नामांकन कराया था।
आधार के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं:
- Primary Purpose: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, आधार का मुख्य काम सब्सिडी या सरकारी सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति की पहचान को सत्यापित (Verify) करना है।
- Implementation: आधार का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं या अन्य सेवाओं के लिए कैसे किया जाएगा, इसका फैसला केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकारें करती हैं।
- Prohibited Use: फिजिकल आधार कार्ड, ई-आधार (e-Aadhaar) और मास्क्ड आधार (Masked Aadhaar) का उपयोग पहचान या पते के प्रमाण (Proof of Address) के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं।
निष्कर्ष के तौर पर, आधार कार्ड आपकी पहचान का एक मजबूत जरिया है, लेकिन जन्म तिथि साबित करने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट जैसे अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
FAQs
क्या आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है?
नहीं, UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म तिथि का नहीं।
अगर आधार में जन्म तिथि गलत है, तो उसे सही साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
UIDAI के अनुसार, जन्म तिथि को सही साबित करने की जिम्मेदारी आधार कार्ड धारक की होती है।
अगर किसी के पास जन्म तिथि का कोई दस्तावेज नहीं है, तो आधार में क्या तारीख दर्ज होती है?
ऐसी स्थिति में जन्म तिथि को “Approximate” माना जाता है और सिस्टम डिफॉल्ट रूप से उस साल की 1 जनवरी (January 1) की तारीख दर्ज कर देता है।
क्या ई-आधार (e-Aadhaar) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य है?
नहीं, चाहे वह फिजिकल कार्ड हो, ई-आधार हो या मास्क्ड आधार, इनमें से कोई भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है।