March 31 Tax Deadline: FY 2025-26 के लिए ये जरूरी टैक्स काम कल तक निपटा लें, वरना होगा बड़ा नुकसान

March 31 Tax Deadline: FY 2025-26 के लिए ये जरूरी टैक्स काम कल तक निपटा लें, वरना होगा बड़ा नुकसान

Financial Year 2025-26 अब खत्म होने वाला है। 31 मार्च इस साल की आखिरी तारीख है। टैक्सपेयर्स के पास अपने टैक्स प्लानिंग के कामों को पूरा करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। हालांकि, सभी कामों के लिए डेडलाइन एक जैसी नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपके लिए 30 मार्च ही आखिरी मौका था, क्योंकि 31 मार्च को शेयर बाजार बंद रहता है। लेकिन अन्य कई टैक्स सेविंग काम आप 31 मार्च तक पूरे कर सकते हैं।

Equity और Stock Market से जुड़े काम

अगर आप Equity या Mutual Funds में निवेश करते हैं, तो आपको Tax-loss harvesting का फायदा उठाने के लिए 30 मार्च तक ही समय मिला था। इस स्ट्रेटेजी के तहत निवेशक अपने घाटे वाले शेयरों को बेचकर उस नुकसान को अपने Capital Gains के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपने 30 मार्च की ट्रेडिंग विंडो मिस कर दी है, तो आप FY 2025-26 के लिए इस फायदे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

31 मार्च तक पूरे किए जाने वाले निवेश

भले ही मार्केट से जुड़े काम खत्म हो गए हों, लेकिन कई अन्य Investment विकल्प 31 मार्च तक खुले हैं। आप नीचे दिए गए विकल्पों में निवेश करके टैक्स छूट पा सकते हैं:

Section Investment विकल्प फायदा
Section 80C ELSS, PPF, Life Insurance Premium 1.5 लाख रुपये तक की छूट
Section 80CCD (1B) National Pension System (NPS) 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट
Section 80D Health Insurance Premium मेडिकल इंश्योरेंस पर छूट
Section 80G Donations दान किए गए पैसे पर टैक्स लाभ

ध्यान रहे कि ये सभी पेमेंट 31 मार्च तक बैंकिंग चैनल के जरिए हो जाने चाहिए ताकि आप इनका क्लेम कर सकें।

Advance Tax और Capital Gains की प्लानिंग

अगर आपने अभी तक अपना पूरा Advance Tax जमा नहीं किया है, तो 31 मार्च तक बचा हुआ अमाउंट जरूर जमा कर दें। हालांकि इस पर थोड़ा ब्याज लग सकता है, लेकिन अभी पेमेंट करने से आप बड़ी पेनाल्टी से बच सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको प्रॉपर्टी या अन्य एसेट्स से Capital Gains हुआ है और आपने उसे दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उसे Capital Gains Account Scheme में जमा कर दें। इससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा।

Business और Employees के लिए जरूरी बातें

सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों और फ्रीलांसरों के लिए 31 मार्च अपने बिजनेस खर्चों (Business Expenses) को रिकॉर्ड करने की आखिरी तारीख है। सही खर्चों को समय पर दिखाने से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है।

नौकरीपेशा लोगों को अपने एम्प्लॉयर के पास निवेश के सबूत (Investment Proofs) जमा कर देने चाहिए। अगर आप समय पर प्रूफ नहीं देते हैं, तो कंपनी आपकी सैलरी से ज्यादा TDS काट सकती है। हालांकि आप बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी।

Updated ITR और TDS सर्टिफिकेट

Assessment Year 2021–22 के लिए Updated Income Tax Return (ITR-U) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपसे पहले कोई इनकम दिखाने में गलती हुई है, तो आप इसे सुधार सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप अगले साल से अपनी इनकम पर कम TDS कटवाना चाहते हैं, तो Form 13 भरकर lower or nil TDS certificate के लिए अप्लाई कर दें।

GST Compliance और अन्य चेकलिस्ट

बिजनेस करने वालों के लिए GST से जुड़े कुछ काम बहुत जरूरी हैं:

  • Reconciliation: अपने GSTR-1 और GSTR-3B को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और GSTR-2B के साथ मैच करें।
  • Input Tax Credit (ITC): अपने ITC दावों की समीक्षा करें। अगर कोई गलत क्रेडिट लिया गया है, तो उसे Section 17(5) के तहत रिवर्स करें।
  • Letter of Undertaking (LUT): एक्सपोर्टर्स को बिना IGST दिए सप्लाई करने के लिए FY 2026–27 के लिए नया LUT फाइल करना होगा।
  • E-invoicing: जिन बिजनेस का टर्नओवर FY 2025–26 में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उनके लिए 1 अप्रैल 2026 से e-invoicing अनिवार्य हो जाएगी।

Depreciation के लिए एसेट्स का इस्तेमाल

अगर कोई बिजनेस अपने एसेट्स पर Depreciation क्लेम करना चाहता है, तो यह सुनिश्चित करें कि वे एसेट्स 31 मार्च से पहले इस्तेमाल (Put to use) में आ जाएं। अगर एसेट इस तारीख तक चालू नहीं होता है, तो उस पर इस साल डेप्रिसिएशन का लाभ नहीं मिलेगा।

FAQs

क्या मैं 31 मार्च को टैक्स बचाने के लिए निवेश कर सकता हूँ?

हाँ, आप 31 मार्च तक PPF, NPS, और LIC जैसे विकल्पों में निवेश करके FY 2025-26 के लिए टैक्स बचा सकते हैं।

Tax-loss harvesting की आखिरी तारीख क्या थी?

Equity के लिए आखिरी तारीख 30 मार्च थी क्योंकि 31 मार्च को स्टॉक मार्केट बंद रहता है।

Updated ITR फाइल करने की डेडलाइन क्या है?

Assessment Year 2021–22 के लिए Updated ITR (ITR-U) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।

निष्कर्ष: 31 मार्च की डेडलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वह निवेश हो, एडवांस टैक्स हो या GST का काम, समय पर पूरा करने से आप पेनाल्टी और भारी टैक्स से बच सकते हैं। किसी भी बड़े फैसले से पहले अपने टैक्स सलाहकार से जरूर बात करें।

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