TRACES 2.0 Portal Launch: Income Tax Department ने जारी किए नए TDS और TCS नियम, जानें पूरी जानकारी

TRACES 2.0 Portal Launch: Income Tax Department ने जारी किए नए TDS और TCS नियम, जानें पूरी जानकारी

Income-Tax Department ने अपने TRACES (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) पोर्टल का एक नया और बेहतर वर्जन TRACES 2.0 लॉन्च कर दिया है। यह नया पोर्टल TDS और TCS से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए एक ‘सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म’ के रूप में काम करेगा। यह बदलाव नए Income-Tax Act 2025 के तहत किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स भरने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, गलतियों को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इससे आम लोगों और बिजनेस करने वालों दोनों को काफी आसानी होगी।

पोर्टल का इस्तेमाल करना हुआ आसान

टैक्सपेयर्स अब आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इस अपग्रेडेड TRACES पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुराने लिंक पर भी जाते हैं, तो आपको अपने आप नए इंटरफेस पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा, जो लोग भारत से बाहर रहते हैं (Non-resident taxpayers), उनके लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया है ताकि वे आसानी से अपनी टैक्स सेवाओं का लाभ उठा सकें।

TRACES 2.0 पोर्टल में क्या-क्या बदला है?

नए पोर्टल का सबसे बड़ा बदलाव इसका User Interface (UI) है। अब इसका डिजाइन पहले से ज्यादा साफ और समझने में आसान है। पोर्टल पर नेविगेशन को बेहतर बनाया गया है ताकि यूजर्स को अपनी जरूरत की चीजें आसानी से मिल सकें।

  • Centralised Dashboard: अब एक ही डैशबोर्ड से आप TDS Certificates डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म्स देख सकते हैं और TDS Credits को ट्रैक कर सकते हैं।
  • Correction Request: अगर टीडीएस में कोई गलती है, तो उसे सुधारने की रिक्वेस्ट भी यहीं से डाली जा सकती है।
  • Compliance Section: वित्त वर्ष 2026 (FY26) या उससे पहले के सालों के नियमों को देखने के लिए “Compliance under Income Tax Act” नाम का एक खास सेक्शन बनाया गया है।

पुराने TDS फॉर्म की जगह आए नए फॉर्म

सरकार ने पुराने सिस्टम को बदलते हुए दो नए फॉर्म पेश किए हैं। अब पुराने Form 24Q और 26Q की जगह Form 138 और Form 140 का इस्तेमाल होगा।

पुराना फॉर्म (Old Form) नया फॉर्म (New Form) किसके लिए है (Purpose)
Form 24Q Form 138 सैलरी पर कटने वाला TDS, पेंशन पेमेंट और सीनियर सिटीजन्स के लिए।
Form 26Q Form 140 कमीशन, ब्रोकरेज, किराया (Rent) और प्रोफेशनल फीस जैसे नॉन-सैलरी पेमेंट के लिए।

ये दोनों फॉर्म पहले की तरह ही हर तीन महीने (Quarterly) में फाइल किए जाएंगे। नए फॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि डेटा मैचिंग में कम गलतियां हों और प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ सके।

प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए नियम

अगर आप कोई प्रॉपर्टी (घर या जमीन) खरीद रहे हैं, तो टीडीएस जमा करने का तरीका पहले जैसा ही रहेगा। आपको Income-Tax e-filing पोर्टल पर जाकर Form 26QB के जरिए ही पेमेंट करना होगा। हालांकि, पेमेंट पूरा होने के बाद आपको TRACES पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। यहां से आप Form 16B डाउनलोड कर सकते हैं, अपने टीडीएस क्रेडिट को ट्रैक कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

TCS दरों में बड़ी कटौती

सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए Tax Collected at Source (TCS) की दरों को कम कर दिया है। अब विदेश यात्रा और पढ़ाई के लिए कम टैक्स देना होगा।

खर्च का प्रकार (Type of Expense) पुरानी TCS दर (Old Rate) नई TCS दर (New Rate)
Foreign Travel Packages (विदेश यात्रा) 20% तक (स्लैब के अनुसार) 2% (Flat Rate)
Overseas Education (विदेश में पढ़ाई) 5% 2%
Medical Treatment Abroad (विदेश में इलाज) 5% 2%

विदेश यात्रा के लिए अब केवल 2% का फ्लैट टीसीएस लगेगा, जो पहले ज्यादा खर्च करने पर 20% तक जाता था। इसी तरह पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर भी अब सिर्फ 2% टैक्स लगेगा।

निष्कर्ष

TRACES 2.0 पोर्टल का लॉन्च होना टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए फॉर्म 138 और 140 के आने से टीडीएस फाइलिंग आसान होगी और टीसीएस दरों में कटौती से विदेश जाने वाले लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

FAQs

1. TRACES 2.0 पोर्टल पर पुराने फॉर्म 24Q की जगह कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा?

अब Form 24Q की जगह Form 138 का इस्तेमाल सैलरी पर टीडीएस रिपोर्ट करने के लिए किया जाएगा।

2. विदेश यात्रा (Foreign Travel) पर अब कितना TCS लगेगा?

नए नियमों के अनुसार, विदेश यात्रा के पैकेज पर अब केवल 2% फ्लैट TCS लगेगा।

3. क्या प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS जमा करने का तरीका बदल गया है?

नहीं, प्रॉपर्टी पर टीडीएस जमा करने के लिए अभी भी e-filing पोर्टल पर Form 26QB का ही इस्तेमाल करना होगा।

4. विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पर कितना टैक्स लगेगा?

विदेश में शिक्षा (Overseas Education) के लिए पैसे भेजने पर TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।

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