Income Tax Calendar FY 2026-27: ITR Filing, TDS और Advance Tax की जरूरी तारीखें देखें
नया फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) FY 2026–27 शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इनकम टैक्स से जुड़ी कई जरूरी डेडलाइन्स (deadlines) भी सामने आ गई हैं। टैक्सपेयर्स के लिए इन तारीखों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको भारी पेनल्टी (penalty) देनी पड़ सकती है।
इनकम टैक्स की डेडलाइन्स सिर्फ ITR फाइल करने तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें TDS, TCS, Advance Tax पेमेंट और कई तरह की रिपोर्टिंग भी शामिल होती है। सही समय पर इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग करने से आप आखिरी समय की परेशानियों से बच सकते हैं।
Income Tax Calendar FY 2026-27: महीने के हिसाब से जरूरी तारीखें
नीचे दिए गए टेबल और पॉइंट्स की मदद से आप पूरे साल की जरूरी टैक्स तारीखों को समझ सकते हैं:
अप्रैल 2026 की डेडलाइन्स
| तारीख | काम (Task) |
|---|---|
| 14 अप्रैल | स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन (Sections 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करना। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन की रिपोर्टिंग। तिमाही फॉरेन रेमिटेंस स्टेटमेंट (Form 15CC) फाइल करना। |
| 30 अप्रैल | मार्च महीने के लिए TDS/TCS जमा करने की आखिरी तारीख (नॉन-गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए)। सरकारी ऑफिसों द्वारा Form 24G फाइल करना। Form 15G/15H डिक्लेरेशन जमा करना। पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा तिमाही सूचना देना। मार्च के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट फाइल करना। |
मई 2026 की डेडलाइन्स
| तारीख | काम (Task) |
|---|---|
| 7 मई | अप्रैल महीने का TDS/TCS जमा करना। टैक्स-फ्री गुड्स के लिए खरीदार का डिक्लेरेशन (नए नियमों के अनुसार)। |
| 15 मई | स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करना। तिमाही TCS स्टेटमेंट। क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन रिपोर्टिंग। |
| 30 मई | Q4 FY26 के लिए TCS सर्टिफिकेट जमा करना। Section 285B के तहत रिपोर्टिंग। |
| 31 मई | एनुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग (Form 61A)। पैन (PAN) अलॉटमेंट की डेडलाइन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा Form 61B फाइल करना। Form 10BD के जरिए डोनेशन रिपोर्टिंग। सुपरएनुएशन फंड रिटर्न फाइलिंग। |
जून 2026 की डेडलाइन्स
| तारीख | काम (Task) |
|---|---|
| 7 जून | मई महीने का TDS/TCS जमा करना। मई की खरीदारी के लिए खरीदार का डिक्लेरेशन। |
| 15 जून | सैलरी और नॉन-सैलरी पेमेंट्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करना। FY27 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) की पहली किस्त। तिमाही TDS सर्टिफिकेट (Q4 FY26)। इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टिंग। |
| 30 जून | यूनिट होल्डर्स को AIF रिपोर्टिंग। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग। मई के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट फाइल करना। |
ITR फाइलिंग और एडवांस टैक्स की अन्य जरूरी तारीखें
साल के बाकी महीनों में भी टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। यहाँ उनकी लिस्ट दी गई है:
- 31 जुलाई 2026: सैलरीड क्लास और नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख। अगर जरूरी हो, तो सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का भुगतान।
- 15 सितंबर 2026: एडवांस टैक्स (Advance Tax) की दूसरी किस्त (कुल 45% तक)।
- 31 अक्टूबर 2026: ऑडिट वाले मामलों के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन।
- 30 नवंबर 2026: ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फाइल करना (यदि लागू हो)। स्पेसिफाइड मामलों के लिए सेल्फ-असेसमेंट टैक्स पेमेंट।
- 15 दिसंबर 2026: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त (कुल 75% तक)।
- 31 दिसंबर 2026: AY 2026–27 के लिए बिलेटेड (belated) या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख।
- जनवरी और फरवरी 2027: टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। TDS एडजस्टमेंट के लिए अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करें।
- 15 मार्च 2027: एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त (100% पेमेंट)।
- 31 मार्च 2027: ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की आखिरी तारीख। पुराने सालों के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड फाइलिंग की डेडलाइन।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स कैलेंडर FY 2026-27 को ध्यान में रखकर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समय पर ITR फाइल करना और एडवांस टैक्स भरना न केवल आपको कानूनी पचड़ों से बचाता है, बल्कि आपको पेनल्टी से भी राहत देता है। इसलिए, इन तारीखों को अपने पास नोट कर लें और समय रहते अपने टैक्स से जुड़े काम पूरे करें।
FAQs
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
सैलरीड और नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। ऑडिट वाले मामलों के लिए यह 31 अक्टूबर 2026 है।
एडवांस टैक्स की किस्तें कब जमा करनी होती हैं?
एडवांस टैक्स चार किस्तों में जमा होता है: 15 जून (15%), 15 सितंबर (45%), 15 दिसंबर (75%) और 15 मार्च (100%)।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कब तक कर सकते हैं?
पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बचाने के लिए आप 31 मार्च 2027 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।