FASTag MLFF Toll System: 72 घंटे में भरें टोल वरना लगेगा डबल चार्ज, जानें नया नियम

FASTag MLFF Toll System: 72 घंटे में भरें टोल वरना लगेगा डबल चार्ज, जानें नया नियम

भारत में अब हाईवे पर सफर करना और भी आसान होने वाला है। National Highways Authority of India (NHAI) ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसे Multi-Lane Free Flow (MLFF) टोल सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में हाईवे पर कोई physical toll booth या बैरियर नहीं होगा। गाड़ियां बिना रुके अपनी सामान्य स्पीड पर टोल पार कर सकेंगी। लेकिन, अगर आपका FASTag पेमेंट किसी वजह से फेल हो जाता है, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

क्या है Multi-Lane Free Flow (MLFF) सिस्टम?

MLFF सिस्टम एक आधुनिक तकनीक है जिससे हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा। इस सिस्टम में सड़क के ऊपर बड़े लोहे के ढांचे (gantries) लगाए जाते हैं। इन पर हाई-टेक कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं। जब कोई गाड़ी इनके नीचे से गुजरती है, तो ये सेंसर्स गाड़ी के FASTag को पढ़ लेते हैं और अपने आप टोल टैक्स काट लेते हैं। इससे ड्राइवरों को टोल भरने के लिए रुकना नहीं पड़ता, जिससे समय और ईंधन (fuel) दोनों की बचत होती है।

e-Notice मिलने पर क्या करें?

NHAI ने साफ किया है कि अगर कोई गाड़ी MLFF टोल पॉइंट से गुजरती है और उसका टोल पेमेंट सफल नहीं होता है, तो सिस्टम एक e-Notice जेनरेट करेगा। यह एक डिजिटल नोटिस होता है जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा होता है। अगर आपका FASTag बैलेंस कम है या कोई तकनीकी खराबी आती है, तो आपको यह e-Notice भेजा जाएगा।

72 घंटे का समय और जुर्माने के नियम

NHAI के नए नियमों के मुताबिक, वाहन मालिकों को बकाया टोल टैक्स चुकाने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको दोगुना (double) चार्ज देना होगा। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में देखें:

समय सीमा (Time Limit) टोल चार्ज (Toll Charge)
72 घंटे के अंदर पेमेंट करने पर सामान्य टोल रेट (1x)
72 घंटे के बाद पेमेंट करने पर दोगुना टोल रेट (2x)

अधिकारियों ने बताया है कि यह एक्स्ट्रा चार्ज MLFF सड़कों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि समय पर बकाया न चुकाने की पेनल्टी है।

पेंडिंग टोल चेक करने और भरने का तरीका

अगर आपको लगता है कि आपका कोई टोल पेमेंट बाकी है, तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक NIC पोर्टल पर जाना होगा। पेमेंट करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://nhfeenotice.parivahan.gov.in पर जाएं।
  • अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (Vehicle Registration Number) दर्ज करें।
  • VAHAN पोर्टल से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे भरकर लॉगिन करें।
  • अब आप अपना e-Notice देख सकते हैं और पेंडिंग टोल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

अगर आपको लगता है कि e-Notice गलत जारी हुआ है, तो आप उसी पोर्टल पर 72 घंटे के अंदर शिकायत (complaint) भी दर्ज करा सकते हैं।

डबल चार्ज से बचने के लिए जरूरी टिप्स

NHAI ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें कोई जुर्माना न देना पड़े:

  • अपने FASTag को हमेशा एक्टिव रखें।
  • FASTag वॉलेट में हमेशा पर्याप्त बैलेंस (adequate balance) बनाए रखें।
  • गाड़ी पर High Security Registration Plate (HSRP) जरूर लगी होनी चाहिए।
  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले अलर्ट और मैसेज को नियमित रूप से चेक करते रहें।

भारत के हाईवे को स्मार्ट और तेज बनाने के लिए FASTag MLFF Toll System एक बड़ा कदम है। बस आपको अपनी डिजिटल जिम्मेदारी समय पर निभानी होगी ताकि आप बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद ले सकें।

Important Links

Link Name Access
Official MLFF e-Notice Portal Open Link

FAQs

1. MLFF टोल सिस्टम क्या है?

यह एक बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम है जहां कैमरे और सेंसर्स की मदद से चलती गाड़ी से अपने आप टोल कट जाता है।

2. अगर 72 घंटे में टोल नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर आप e-Notice मिलने के 72 घंटे के बाद पेमेंट करते हैं, तो आपको सामान्य से दोगुना (double) टोल टैक्स देना होगा।

3. मैं अपना पेंडिंग टोल कहां चेक कर सकता हूं?

आप सरकार के आधिकारिक पोर्टल nhfeenotice.parivahan.gov.in पर जाकर अपना पेंडिंग टोल चेक और पे कर सकते हैं।

4. क्या मैं गलत e-Notice के खिलाफ शिकायत कर सकता हूं?

हां, अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत है, तो आप पोर्टल पर 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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