EPF Withdrawal Rules: Form 121 क्या है और PF से पैसे निकालते समय TDS से कैसे बचें?

EPF Withdrawal Rules: Form 121 क्या है और PF से पैसे निकालते समय TDS से कैसे बचें?

Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) के नियमों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल, 2026 से Form 121 ने पुराने Forms 15G और 15H की जगह ले ली है। यह एक unified tax declaration form है। इसका इस्तेमाल EPF members तब करते हैं जब वे अपने PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं और TDS (Tax Deducted at Source) से बचना चाहते हैं।

अगर कोई कर्मचारी 5 साल की सर्विस पूरी करने से पहले अपने PF से 50,000 रुपये से ज्यादा निकालता है, तो उस पर TDS कटता है। लेकिन अगर आपकी कुल सालाना कमाई taxable limit से कम है, तो आप Form 121 जमा करके इस टैक्स से बच सकते हैं।

Form 121 क्या है और यह क्यों जरूरी है?

Form 121 एक कानूनी घोषणा (legal declaration) है। इसके जरिए आप EPFO को यह बताते हैं कि आपकी साल भर की कुल इनकम basic exemption limit से ज्यादा नहीं होगी। नियमों के मुताबिक, अगर आप 5 साल की लगातार सर्विस पूरी होने से पहले पैसा निकालते हैं, तो टैक्स काटा जाता है।

अगर आपकी निकासी की राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो EPFO को TDS काटना अनिवार्य होता है। हालांकि, अगर आपकी कुल सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं बनता है, तो आप Form 121 भरकर बिना किसी टैक्स कटौती के पूरा पैसा प्राप्त कर सकते हैं।

Form 121 जमा करने के लिए पात्रता (Eligibility)

सभी EPF मेंबर्स को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। आप केवल तभी Form 121 जमा कर सकते हैं जब आप नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हों:

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria) विवरण (Details)
निवासी स्थिति (Residency Status) आपको एक resident individual होना चाहिए।
टैक्स लायबिलिटी (Tax Liability) संबंधित टैक्स वर्ष के लिए आपकी अनुमानित कुल टैक्स लायबिलिटी जीरो होनी चाहिए।
कुल आय (Total Income) आपकी कुल आय (PF निकासी को मिलाकर) टैक्स फ्री सीमा से कम होनी चाहिए।
सर्विस की अवधि (Service Period) यह फॉर्म केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने 5 साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है।

Form 121 कैसे फाइल करें? (Step-by-Step Process)

EPFO ने Form 121 को Unified Member Portal के साथ जोड़ दिया है। अब आप इसे पूरी तरह डिजिटल तरीके से भर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  • पोर्टल पर लॉग इन करें: सबसे पहले अपने Universal Account Number (UAN) और पासवर्ड का उपयोग करके Unified Member Portal पर लॉग इन करें।
  • ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं: मेनू में “Online Services” सेक्शन को चुनें और फिर “Claim” (Form 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें।
  • डिक्लेरेशन अपलोड करें: विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले आपको Form 121 अपलोड करने का विकल्प दिखाई देगा।
  • Part A भरें: इसमें अपना Permanent Account Number (PAN), आधार डिटेल्स और अनुमानित कुल आय (estimated total income) की जानकारी दें।
  • ई-साइन (E-Sign): अंत में आधार-आधारित OTP (One-Time Password) का उपयोग करके अपनी घोषणा पर डिजिटल हस्ताक्षर करें।

पुराने नियमों से कैसे अलग है Form 121?

Form 121 के आने से प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। पहले मेंबर्स को अपनी उम्र के आधार पर Form 15G या Form 15H में से किसी एक को चुनना पड़ता था। Form 15G कम उम्र के लोगों के लिए था और Form 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए था। अब Form 121 ने उम्र के इस अंतर को खत्म कर दिया है और सभी के लिए एक ही फॉर्म बना दिया गया है।

FAQs

Form 121 ने किन फॉर्म्स की जगह ली है?

Form 121 ने 1 अप्रैल, 2026 से पुराने Forms 15G और 15H की जगह ले ली है।

PF निकासी पर TDS कब कटता है?

अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आप 50,000 रुपये से ज्यादा की राशि निकाल रहे हैं, तो TDS कटता है।

क्या Form 121 को ऑफलाइन भरा जा सकता है?

EPFO ने इसे Unified Member Portal पर इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे इसे डिजिटल तरीके से भरा जा सकता है।

Form 121 भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

इसके लिए आपको अपना PAN कार्ड, आधार कार्ड और अपनी अनुमानित सालाना आय की जानकारी की जरूरत होगी।

Form 121 एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो टैक्स डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अगर आप भी अपना PF का पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी पात्रता की जांच कर लें और TDS से बचने के लिए सही समय पर इस फॉर्म को फाइल करें।

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