विदेश यात्रा से पहले भरना होगा Form 157: बिना PAN और टैक्स वाले यात्रियों के लिए नया नियम
अगर आप विदेश यात्रा (International Travel) की योजना बना रहे हैं और आपके पास PAN (Permanent Account Number) नहीं है या आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नए नियमों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को अब विदेश जाने से पहले Form 157 भरना अनिवार्य होगा। यह नियम 20 अप्रैल 2026 से चर्चा में है और इसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है।
क्या है Form 157 और यह क्यों जरूरी है?
Form 157 एक घोषणा पत्र (Declaration) है जिसे उन भारतीय नागरिकों को भरना होता है जो विदेश जा रहे हैं लेकिन उनके पास PAN नहीं है या उनकी कोई टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) नहीं है। Income Tax Act, 2025 के तहत यह प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य उन यात्रियों का डेटा इकट्ठा करना है जो अभी तक टैक्स सिस्टम के दायरे से बाहर हैं।
आपको बता दें कि यह नया Form 157 पुराने Form 156 की जगह लेगा। पुराने सिस्टम में Form 156 भरने के लिए PAN की जरूरत होती थी और इसे ऑनलाइन भरा जा सकता था। लेकिन नया Form 157 विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास PAN नहीं है।
Form 157 से जुड़ी मुख्य बातें
इस नए नियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और जानकारियां दी गई हैं जिन्हें यात्रियों को ध्यान में रखना चाहिए:
- इवेंट-बेस्ड फाइलिंग: यह फॉर्म हर बार विदेश यात्रा करते समय भरना होगा। आप जितनी बार भारत से बाहर जाएंगे, उतनी बार आपको यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- मैनुअल सबमिशन: Form 157 को ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता। इसे आपको मैन्युअल तरीके से जमा करना होगा।
- किसे जमा करना है: यह फॉर्म आपको अपने क्षेत्र के संबंधित असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) के पास यात्रा से पहले जमा करना होगा।
- सुधार की सुविधा: अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो आप इसे जमा करने से पहले या बाद में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट (Rectification Request) के जरिए सुधार सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
Form 157 भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा कागजों की जरूरत नहीं है। यह एक साधारण डिक्लेरेशन है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
| दस्तावेज का नाम | विवरण |
|---|---|
| Passport | विदेश यात्रा के लिए मुख्य पहचान पत्र। |
| PAN (यदि उपलब्ध हो) | अगर आपके पास है तो इसकी जानकारी दी जा सकती है। |
| Emergency Certificate | यदि पासपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट। |
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, इस फॉर्म के साथ किसी अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक घोषणा है कि आपकी भारत में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। हालांकि, विभाग ने बेहतर कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नंबर देने की सलाह दी है। आधार (Aadhaar) की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।
पुराने और नए नियम में अंतर
सरकार ने टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने के लिए पुराने नियमों में बदलाव किया है। नीचे दी गई टेबल से आप पुराने Form 156 और नए Form 157 के बीच का अंतर समझ सकते हैं:
| तुलना का बिंदु | पुराना Form 156 | नया Form 157 |
|---|---|---|
| PAN की जरूरत | अनिवार्य थी | बिना PAN वालों के लिए |
| फाइलिंग का तरीका | ऑनलाइन (e-filing portal) | मैनुअल (Physical Submission) |
| उद्देश्य | टैक्स देने वालों के लिए | बिना टैक्स और बिना PAN वालों के लिए |
निष्कर्ष
Income Tax Form 157 for international travel अब उन सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है जो बिना PAN के विदेश यात्रा करना चाहते हैं। चूंकि यह एक फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की तारीख से कुछ समय पहले ही असेसिंग ऑफिसर से मिलकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे ऐन वक्त पर होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा।
FAQs
1. क्या Form 157 ऑनलाइन भरा जा सकता है?
नहीं, वर्तमान नियमों के अनुसार Form 157 को केवल मैनुअल तरीके से ही असेसिंग ऑफिसर के पास जमा किया जा सकता है।
2. क्या हर विदेश यात्रा के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा?
हाँ, यह एक इवेंट-बेस्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि आप जितनी बार भी भारत से बाहर यात्रा करेंगे, आपको हर बार नया Form 157 भरना होगा।
3. क्या इस फॉर्म में टैक्स पेमेंट की जानकारी देनी होती है?
नहीं, यह फॉर्म केवल उन लोगों के लिए है जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता है। इसमें आपको केवल यह घोषणा करनी होती है कि आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है।