ITR Filing 2026: जानिए कब से शुरू होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना, ये हैं जरूरी तारीखें और नियम

ITR Filing 2026: जानिए कब से शुरू होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना, ये हैं जरूरी तारीखें और नियम

फाइनेंशियल ईयर (FY) 2025-26 खत्म हो चुका है और अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए आईटीआर फाइलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही इसके लिए पोर्टल पर जरूरी फॉर्म एक्टिवेट कर सकता है।

कब से शुरू होगी ITR Filing 2026?

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के अनुसार, टैक्सपेयर्स अपना ITR तभी फाइल कर सकते हैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर संबंधित रिटर्न फॉर्म इनेबल कर दे। यह ऑनलाइन फाइलिंग मोड, स्कीमा यूटिलिटी (Schema Utility) या एक्सेल यूटिलिटी (Excel Utility) के जरिए हो सकता है।

पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो यह यूटिलिटी आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मई के महीने में शुरू की जाती है। इसका मतलब है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्सपेयर्स को मई 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक आपके कैटेगरी का फॉर्म पोर्टल पर एक्टिव नहीं होता, तब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

ITR भरने के लिए जरूरी तारीखें (Due Dates)

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीखें नीचे दी गई हैं:

टैक्सपेयर की कैटेगरी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
व्यक्तिगत (Individuals) और अन्य टैक्सपेयर्स जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है 31 जुलाई, 2026
बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम वाले टैक्सपेयर्स (बिना ऑडिट वाले) 31 अगस्त, 2026
जिन टैक्सपेयर्स का टैक्स ऑडिट होना अनिवार्य है 31 अक्टूबर, 2026
ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन्स के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स 30 नवंबर, 2026

किसे ITR फाइल करना जरूरी है?

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक छूट की सीमा (Basic Exemption Limit) से ज्यादा है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है। पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में यह सीमा 2.5 लाख रुपये है और नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में यह 4 लाख रुपये है।

इसके अलावा, कुछ खास मामलों में भी ITR भरना जरूरी होता है, जैसे:

  • हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन (High-value transactions) करने पर।
  • विदेशी संपत्ति (Foreign assets) होने पर।
  • बिजली का बिल बहुत ज्यादा होने पर।
  • ज्यादा TDS कटने की स्थिति में।

ITR फाइल करने के फायदे

भले ही आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा से कम हो, फिर भी ITR फाइल करना फायदेमंद होता है। सुरेश सुराना ने इसके कुछ मुख्य फायदे बताए हैं:

  • इनकम प्रूफ: ITR एक मान्यता प्राप्त इनकम प्रूफ के रूप में काम करता है।
  • लोन और वीजा: लोन एप्लीकेशन और वीजा प्रोसेसिंग के लिए अक्सर ITR की जरूरत होती है।
  • TDS रिफंड: अगर आपका ज्यादा TDS कट गया है, तो ITR भरकर आप उसका रिफंड ले सकते हैं।
  • लॉस कैरी फॉरवर्ड: शेयर मार्केट या अन्य कैपिटल लॉस को अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR जरूरी है।

डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?

अगर आप तय समय सीमा के अंदर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है:

  • सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस (Late Filing Fee) देनी होगी।
  • बकाया टैक्स पर ब्याज (Interest) लगेगा।
  • रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है।

अभी से क्या तैयारी करें?

टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे आखिरी समय की गलतियों से बचने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं:

  • अपना PAN और Aadhaar लिंक स्टेटस चेक करें।
  • AIS (Annual Information Statement) और TIS (Taxpayer Information Summary) डेटा डाउनलोड करें।
  • फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, बैंक इंटरेस्ट स्टेटमेंट और कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें।
  • अपने निवेश के सबूत (Investment Proofs) तैयार रखें।

FAQs

1. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग कब शुरू होगी?

यह मई 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पर फॉर्म एक्टिवेट करेगा।

2. सैलरीड क्लास के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

सैलरीड क्लास और उन लोगों के लिए जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है, आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

3. क्या कम इनकम होने पर भी ITR भरना चाहिए?

हाँ, कम इनकम होने पर भी ITR भरना फायदेमंद है क्योंकि यह लोन, वीजा और TDS रिफंड लेने में मदद करता है।

4. ITR फाइल न करने पर कितनी पेनल्टी लगती है?

तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत लेट फीस और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ता है।

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