NMC MBBS Seat Rules: मेडिकल कॉलेजों में अब बढ़ेंगी MBBS की सीटें, NMC ने हटाई 150 सीटों की लिमिट
National Medical Commission (NMC) ने भारत में मेडिकल शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। NMC ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों को बढ़ाने पर लगी पुरानी पाबंदियों को अब हटा दिया है। 27 अप्रैल 2026 को जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन (Gazette Notification) के जरिए यह जानकारी दी गई है। इस बदलाव से देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ज्यादा सीटें उपलब्ध होने की उम्मीद है।
150 सीटों की लिमिट हुई खत्म (MBBS Seat Cap Removed)
NMC ने उस नियम को हटा दिया है जिसके तहत एक मेडिकल कॉलेज में MBBS की अधिकतम 150 सीटें ही हो सकती थीं। अब जो कॉलेज अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, वे 150 से ज्यादा सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नया नियम 2024-25 के एकेडमिक सेशन (Academic Year) से लागू होगा। इससे सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के मेडिकल कॉलेजों को अपनी सीटें बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जनसंख्या अनुपात का नियम भी हटा (Population Ratio Norms Scrapped)
पहले एक नियम था कि राज्यों में हर 10 लाख की आबादी पर केवल 100 MBBS सीटें ही हो सकती थीं। NMC ने अब इस नियम को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब राज्य और मेडिकल संस्थान अपनी जरूरत के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ा सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी फिक्स्ड जनसंख्या अनुपात (Population Ratio) का इंतजार नहीं करना होगा।
कॉलेज और अस्पताल के बीच की दूरी के नए नियम (New Distance Rules)
NMC ने मेडिकल कॉलेज और उसके टीचिंग हॉस्पिटल (Teaching Hospital) के बीच की दूरी के नियमों में भी बदलाव किया है। पहले यह दूरी 30 मिनट के सफर के हिसाब से तय की जाती थी। अब इसे बदलकर फिजिकल डिस्टेंस (Physical Distance) में बदल दिया गया है।
- सामान्य राज्यों के लिए: कॉलेज और अस्पताल के बीच की दूरी अधिकतम 10 किलोमीटर होनी चाहिए।
- पहाड़ी राज्यों के लिए: उत्तर-पूर्वी (Northeastern) और हिमालयी राज्यों के लिए यह दूरी 15 किलोमीटर तक हो सकती है।
NMC के नए नियमों का मुख्य विवरण
| नियम का नाम | पुराना नियम | नया नियम (2024-25 से) |
|---|---|---|
| MBBS सीट कैप (Seat Cap) | अधिकतम 150 सीटें | लिमिट हटा दी गई है |
| जनसंख्या अनुपात (Population Ratio) | 10 लाख आबादी पर 100 सीटें | नियम खत्म कर दिया गया है |
| कॉलेज-अस्पताल की दूरी | 30 मिनट का सफर | अधिकतम 10 किलोमीटर (पहाड़ी क्षेत्रों में 15 किमी) |
NMC का कहना है कि इन बदलावों का मकसद मेडिकल कॉलेजों को विस्तार करने में आसानी देना है। इससे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा।
FAQs
1. क्या अब मेडिकल कॉलेज 150 से ज्यादा MBBS सीटें रख सकते हैं?
हाँ, NMC ने 150 सीटों की लिमिट हटा दी है। अब कॉलेज अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. जनसंख्या अनुपात वाला नियम हटने से क्या फायदा होगा?
अब राज्यों को 10 लाख की आबादी पर 100 सीटों के नियम का पालन नहीं करना होगा। वे अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और सीटें खोल सकेंगे।
3. कॉलेज और अस्पताल के बीच की दूरी अब कितनी होनी चाहिए?
नए नियमों के अनुसार, कॉलेज और अस्पताल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी राज्यों के लिए यह सीमा 15 किलोमीटर है।
4. ये नए नियम कब से लागू होंगे?
NMC के ये नए नियम 2024-25 के एकेडमिक सेशन से प्रभावी होंगे।