ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी, जानें कब से शुरू होगी फाइलिंग और क्या हैं नए नियम
Income Tax Department ने Assessment Year (AY) 2026-27 के लिए Income Tax Return (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स इस महीने यानी अप्रैल 2026 से अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। सरकार ने ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के सभी फॉर्म जारी कर दिए हैं।
आमतौर पर Income Tax Department पहले फॉर्म जारी करता है और उसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए Utilities इनेबल करता है। पहले Offline Utility आती है और फिर Online Utility शुरू की जाती है। अब चूंकि फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं, इसलिए जल्द ही फाइलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा।
कब से शुरू होगी ITR Filing?
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ITR Filing आमतौर पर अप्रैल के महीने में शुरू हो जाती है। पिछले साल LTCG, STCG और Indexation जैसे नियमों में बदलाव के कारण इसमें देरी हुई थी। लेकिन इस बार फॉर्म पहले ही जारी हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि इसी महीने फाइलिंग शुरू हो जाएगी।
हालांकि, Salaried Individuals यानी नौकरीपेशा लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें अपना ITR फाइल करने से पहले Form 16 मिलने का इंतजार करना चाहिए। इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (Deadline) 31 जुलाई 2026 रखी गई है।
नया इनकम टैक्स एक्ट और पुराने नियम
भारत में 1 अप्रैल 2026 से नया Income Tax Act 2025 लागू हो गया है, जिसने 1961 के पुराने एक्ट की जगह ली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल का ITR अभी भी Income-tax Act 1961 के तहत ही फाइल किया जाएगा। इसमें Finance Act 2026 के संशोधनों को शामिल किया गया है।
टैक्सपेयर्स को अभी भी “Previous Year” और “Assessment Year” जैसे पुराने शब्द ही देखने को मिलेंगे। नए प्रस्तावित शब्द “Tax Year” का इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है।
ITR Forms में क्या हुए हैं बदलाव?
सरकार ने 30 मार्च को ITR-1 से ITR-7 तक के फॉर्म नोटिफाई किए थे। इस बार ITR-1 (Sahaj) फॉर्म में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब टैक्सपेयर्स दो हाउस प्रॉपर्टी (House Properties) से होने वाली इनकम की जानकारी ITR-1 में दे सकते हैं। पहले एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर ITR-2 या ITR-3 भरना पड़ता था।
विभिन्न ITR फॉर्म्स की जानकारी
| ITR Form | किसके लिए है? (Eligibility) |
|---|---|
| ITR-1 (Sahaj) | ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम सैलरी और 2 घर तक की प्रॉपर्टी से है। (शर्तें लागू) |
| ITR-2 | जिनके पास बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन सैलरी, 2 से ज्यादा घर या Capital Gains से कमाई है। |
| ITR-3 | बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)। |
| ITR-4 (Sugam) | Presumptive Taxation स्कीम (44AD, 44ADA, 44AE) चुनने वाले छोटे टैक्सपेयर्स (50 लाख तक आय)। |
| ITR-5 | फर्में, LLPs, Association of Persons (AOPs) और Body of Individuals (BOIs)। |
| ITR-6 | ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा नहीं करतीं। |
| ITR-7 | ट्रस्ट, राजनीतिक दल और अन्य विशेष संस्थान। |
ITR-1 और ITR-4 की सीमाएं
ITR-1 का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते जिनकी बिजनेस इनकम है या जिनका Capital Gains (Section 112A के तहत) 1.25 लाख रुपये से ज्यादा है। इसके अलावा लॉटरी या रेस के घोड़ों से कमाई करने वाले, कंपनी के डायरेक्टर और विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) रखने वाले लोग भी ITR-1 नहीं भर सकते।
ITR-4 (Sugam) उन लोगों के लिए है जो सरल तरीके से टैक्स भरना चाहते हैं। यह फॉर्म Section 112A के तहत सीमित Capital Gains की रिपोर्टिंग की अनुमति भी देता है।
ITR-V और ITR-U क्या हैं?
रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ वेरिफिकेशन भी जरूरी है। अगर आप e-verify नहीं करते हैं, तो आपको ITR-V फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। इसे फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
वहीं, ITR-U (Updated Return) उन लोगों के लिए है जिनसे फाइलिंग में कोई गलती हो गई हो या जिन्होंने अपनी इनकम नहीं दिखाई हो। टैक्सपेयर्स संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीनों के भीतर इसे सुधार सकते हैं, हालांकि इसके लिए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।
FAQs
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
Assessment Year 2026-27 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
क्या ITR-1 में दो घरों की जानकारी दी जा सकती है?
हां, नए नियमों के अनुसार ITR-1 (Sahaj) में अब दो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय की जानकारी दी जा सकती है।
नौकरीपेशा लोगों को ITR कब फाइल करना चाहिए?
सैलरी पाने वाले लोगों को अपना Form 16 मिलने के बाद ही ITR फाइल करना चाहिए ताकि डेटा में कोई गलती न हो।
ITR-V जमा करने की समय सीमा क्या है?
अगर आपने अपना रिटर्न e-verify नहीं किया है, तो आपको 30 दिनों के भीतर ITR-V जमा करना होगा।